18 जुलाई 2021 को शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में अपराधियों द्वारा घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था. इस दौरान बदमाशों ने 17 वर्षीय हर्ष कुमार के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी थी.
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Sheikhpura Harsh Murder Case: शेखपुरा के चर्चित हर्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि अब इस मामले में आरोपियों को कितनी सजा मिलेगी, ये 14 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट द्वारा सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है. सभी आरोपियों को सजा होने पर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुशी जताई. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसे फैसलों से अपराधियों में डर पैदा होता है. एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले में पुलिस की वैज्ञानिक अनुसंधान और तत्परता नतीजा की तारीफ की.
उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधिक घटना में जब कोर्ट द्वारा आरोपियों दोषी करार दिया जाता है तब सही मायने में पुलिस के मेहनत का फल आता है. घटना के बाद से पुलिस लगातार करवाई में लगी थी और 15 दिनों के अंदर सभी पांच आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसके बाद स्पीड ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस की मेहनत सफस हो गई.
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बता दें कि 18 जुलाई 2021 को शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में अपराधियों द्वारा घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था. इस दौरान बदमाशों ने 17 वर्षीय हर्ष कुमार के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी थी. इस दौरान अपराधियों ने गृह स्वामी विनय सिंह और उनकी पत्नी को भी हथौड़ा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिसमें दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया था. घटना के दौरान विनय सिंह की पुत्री खुशी कुमारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी.
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घटना के दूसरे दिन 19 जुलाई को विनय कुमार की पुत्री खुशी कुमारी ने बरबीघा मिशन ऑफिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार किया किया था. अब कोर्ट द्वारा सभी को दोषी करार दिया गया है. 14 जुलाई को सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.
रिपोर्ट- रोहित कुमार