अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, किन शर्तों पर तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम?
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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, किन शर्तों पर तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम?

Arvind Kejriwal Bail: कोर्ट के इस फैसले के साथ ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिल गई है. वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं. उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है.

अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, किन शर्तों पर तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम?

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दिल्ली के सीएम जेल से बाहर आ सकते हैं. हालांकि ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय भी मांगा है. उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर कल शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. ऐसे में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. 

असल में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी. अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी.

वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं

उस समय वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी. उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी. सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है. मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी. बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं. 

याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया

लेकिन अगले ही दिन याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया और जमानत का मार्ग प्रशस्त किया. अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. हालांकि जज ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है.

अदालत की क्या हैं शर्तें

कोर्ट ने साथ ही केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाई हैं. जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

शुक्रवार को क्या होगा?

फिलहाल बताया गया है कि शुक्रवार को जमानत देने का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा. शुक्रवार को ही ड्यूटी जज के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा. उसके  बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा. वहां से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी. उम्मीद है कि शुक्रवार को ही ED दिल्ली HC में इस आदेश को चुनौती दे देगी. वे जमानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग करेंगे.

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