ITR Update: जानकारों की सलाह है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और फॉर्म-16 आने का इंतजार करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हिसाब और फॉर्म-16 में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है.
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Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Deptt) ने इस साल अप्रैल में ही आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म और सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं. आमतौर पर इस काम को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में नहीं बल्कि बाद में किया जाता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर बाद में ही फाइल करेंगे. कुछ लोग पहले भी कर सकते हैं. बहुत से लोगों की तरफ से आईटीआर वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल-मई में ही फाइल कर दिया जाता है. लेकिन आपको आईटीआर कब फाइल करना चाहिए अप्रैल में या जुलाई के महीने में. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब-
31 मई के बाद ही मिलता है फॉर्म-16
बहुत से सैलरीड क्लॉस टैक्सपेयर अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि टीडीएस का भुगतान एम्पलायर (सैलरी पर टैक्स कटौती) और बैंकों की तरफ (एफडी ब्याज पर टीडीएस के लिए) से 30 अप्रैल तक किया जाएगा. टैक्स मामलों के जानकार कहते हैं कि कंपनियां 31 मई के बाद ही फॉर्म-16 (Form-16) और टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू करती हैं. उसके बाद ही सैलरीड क्लॉस और एफडी पर ब्याज कमाने वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. फॉर्म-16 एम्पलायर की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाने वाला टीडीएस कटौती का प्रमाण पत्र है.
झंझट से बचने के लिए इंतजार ही बेहतर विकल्प
अगर यह मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने खुद ही टीडीएस से जुड़ी जानकारी निकाल ली और उसे संभालकर रखा है. इस पर जानकारों का कहना है कि ऐसा करना मुश्किल है. इसके लिए आपको टैक्स से जुड़ी चीजों में बहुत ज्यादा समझदार होना होगा. जानकारों की सलाह है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और फॉर्म-16 आने का इंतजार करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हिसाब और फॉर्म-16 में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है. किसी भी झंझट से बचने के लिए इंतजार ही बेहतर विकल्प है.'
एनआरआई अभी भी भर सकते हैं रिटर्न
कंपनी आपकी सैलरी पर जो टीडीएस काटती है और जब तक उस रिटर्न को दाखिल नहीं किया जाता तब तक इनकम टैक्स विभाग आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा. लेकिन अप्रैल में कुछ खास तरह के टैक्सपेयर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इन लोगों में एनआरआई शामिल हैं और जिनकी भारत में संपत्ति बेचने से कैपिटल गेन के अलावा उनकी कमाई का कोई और जरिया नहीं है. अगर टीडीएस रिटर्न पहले ही दाखिल हो चुका है तो व्यक्ति को अप्रैल में रिटर्न भरने का फायदा हो सकता है. ऐसा करने से जल्दी रिटर्न प्रोसेस होगा और यदि ज्यादा टैक्स कट गया है तो वो रिफंड भी जल्दी मिलेगा.
अंतिम समय में आने वाली दिक्कतों से बच जाएंगे
टैक्स मामलों के जानकार आशीष मिश्रा कहते हैं कि अप्रैल में रिटर्न भरने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप जुलाई के अंतिम सप्ताह से पहले भर दें. 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने पर आप अंतिम समय में आने वाली दिक्कतों और भीड़ से बच सकते हैं. आपका रिटर्न जितनी जल्दी प्रोसेस होगा, उतनी ही जल्दी आपका पैसा (यदि रिफंड बना तो) वापस मिल जाएगा और आप उसे यूज कर सकेंगे.
आशीष मिश्रा कहते हैं यदि आपकी टीडीएस कटौती फाइलनेंशियल 2023-2024 की आखिरी तिमाही में हुई थी तो आपको रिटर्न भरने का काम 31 मई के बाद ही शुरू करना चाहिए. यही वो समय सीमा है जब टीडीएस करने वाली कंपनियां अपना रिटर्न दाखिल करती हैं. इसके बाद कंपनियां टीडीएस प्रमाणपत्र या फॉर्म-16 देने में 15 दिन का समय ले सकती हैं. इसलिए, आपके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया 15 जून के बाद शुरू करना सही रहेगा.'