Financial Work: 31 मार्च आने वाली है और नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. लेकिन कई ऐसे काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले पूरे करने जरूरी हैं. वरना आपके लिए आगे परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स रिटर्न, आधार-पैन लिंक और इंश्योरेंस पॉलिसी समेत ऐसे कई काम हैं, जो 31 मार्च तक निपटाने जरूरी हैं.
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. पहले यह काम 30 सितंबर 2021 तक करना था. बाद में इस तारीख को आगे बढ़ाया गया. 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसके अलावा आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है.
अगर आपको अपडेटेड ITR फाइल करना है तब भी आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है. FY20 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. आईटीआर फाइल नहीं होने की स्थिति में आप इसे भी फाइल कर सकते हैं.
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को 31 मार्च तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी है. अगर आने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. इसके बाद आप स्टॉक खरीद और बेच नहीं पाएंगे. सेबी की तरफ से इसे अनिवार्य कर दिया गया है.
एलआईसी की पीएम वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Yojana) में निवेश का अंतिम मौका 31 मार्च 2023 तक है. इसके बाद इस योजना में निवेश नहीं किया जा सकेगा. सरकार की तरफ से योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है.
यदि आप हाई प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 से पहले इसे सब्सक्राइब करना होगा. 31 मार्च के बाद इसपर छूट नहीं मिल पाएगी.
ट्रेन्डिंग फोटोज़