Budget 2023 News: नौकरीपेशा से लेकर किसान तक सभी की निगाहें बजट पर हैं. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण आम जनता को इससे काफी उम्मीदें हैं.
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Income Tax Old Regime: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश होने में 20 दिन बाकी रह गए हैं. 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी. इस समय बजट से जुड़ी किसी भी खबर या अलग-अलग सेक्टर की तरफ से वित्त मंत्री से की जाने वाली मांग पर सभी की निगाहें हैं. नौकरीपेशा से लेकर किसान तक सभी की निगाहें बजट पर हैं. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण आम जनता को इससे काफी उम्मीदें हैं.
कम आय वालों के लिए कम टैक्स
इस बार के बजट में आयकर छूट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है. मौजूदा समय में इनकम टैक्स छूट की दो रिजीम हैं. पहली न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी ओल्ड टैक्स रिजीम. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सात टैक्स स्लैब वाली ऑप्शनल इनकम टैकस व्यवस्था इसलिए लाई गई ताकि कम आय वालों को कम से कम टैक्स देना पड़े.
न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं
सीतारमण ने बताया कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अलग-अलग तरह से आयकर छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें टैक्स पेयर 7-10 तरीके से छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें 10, 20 और 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है. ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई है, इसमें टैक्स से किसी प्रकार की छूट नहीं है. लेकिन इसमें टैक्स रेट कम है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 स्लैब
वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू ओल्ड रिजीम में 7 टैक्स स्लैब हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 स्लैब हैं. निम्न आय वर्ग वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है. इसमें आप हाउस रेंट अलाउंस, होम लोन का ब्याज, 80सी और मेडिकल इंश्योंरेंस समेत 7 तरीके से टैक्स बचा सकते हैं. वित्त मंत्री ने कहा भी कि मुझे सात स्लैब इसलिए बनाने पड़े, ताकि लो इनकम ग्रुप वालों के लिए कम दरें हों. आइए जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की दरें-
ओल्ड टैक्स रिजीम-
0 – 2,50,000 रुपये तक- जीरो टैक्स
ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक- 5 प्रतिशत टैक्स
5 लाख से 10 लाख तक-20 प्रतिशत टैक्स
10 लाख से 15 लाख रुपये या इससे ऊपर तक-30 प्रतिशत टैक्स
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