Income Tax पर आ गई बड़ी खुशखबरी, अब 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी तब भी नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे?
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Income Tax पर आ गई बड़ी खुशखबरी, अब 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी तब भी नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे?

FM Nirmala Sitharaman on Income Tax: बजट के बाद से ही हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि अब से 7 लाख तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स (Income Tax News) नहीं देना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से ज्यादा है तब भी आपको कोई टैक्स (Tax Free Income) नहीं देना होगा. 

Income Tax पर आ गई बड़ी खुशखबरी, अब 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी तब भी नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे?

Income Tax Latest News: बजट के बाद से ही हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि अब से 7 लाख तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स (Income Tax News) नहीं देना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से ज्यादा है तब भी आपको कोई टैक्स (Tax Free Income) नहीं देना होगा. जी हां... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट में इसका खुलासा किया है. आइए आपको बताते हैं कैसे-

7 लाख के अलावा भी मिलेगी छूट
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया था कि अगर आप भी न्यू टैक्स रिजीम को अपनाते हैं तो आपको 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा यानी ये आय पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से दो तरह की छूट दी जा रही हैं. 

इस तरह मिलेगी 50,000 रुपये की छूट
न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड और पेंशनर्स लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता था. ये फायदा पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, लेकिन बजट 2023 में सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम में भी 50,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का ऐलान किया है. बता दें इस छूट का फायदा सैलरीड क्लास के लोगों को मिलेगा. 

देना होगा जीरो टैक्स
आपको बता दें इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नॉन-सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है यानी इस हिसाब से आप पूरे 7,50,000 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं यानी आपको जीरो टैक्स देना होगा. 

इस तरह मिलेगी 25,000 रुपये की छूट 
इस 7,50,000 लाख रुपये के अलावा सरकार की तरफ से टैक्स रिबेट की लिमिट में भी इजाफा कर दिया गया है. इस लिमिट को इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत बढ़ाया गया है. बता दें पहले इसमें 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स छूट का फायदा मिलता था. इस तरह आपको 25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी. 

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