EPFO Insurance: बस PF अकाउंट में ये काम कर लीजिए हो जाएंगे वारे-न्‍यारे, मिलेंगे 7 लाख रुपये
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EPFO Insurance: बस PF अकाउंट में ये काम कर लीजिए हो जाएंगे वारे-न्‍यारे, मिलेंगे 7 लाख रुपये

EPFO insurance claim: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund) खाताधाराकों को इंश्योरेंस कवर की सुविधा भी देता है. लेकिन इस बारे में कई लोगों को पता नहीं होता. EPFO की इस योजना के बारे में जान लीजिए. 

EPFO Insurance: बस PF अकाउंट में ये काम कर लीजिए हो जाएंगे वारे-न्‍यारे, मिलेंगे 7 लाख रुपये

EPFO Online claim: अगर आप भी सैलरीड क्लास में आते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO, 8.1 फीसदी की दर से ब्‍याज देने की घोषणा की है. हालांकि, अभी तक सब्सक्राइबर्स के खाते में वित्त वर्ष 2022 का ब्याज दिख नहीं रहा है. EPFO की तरफ से कहा गया है कि किसी भी ग्राहक को ब्याज का नुकसान नहीं होगा. उनका कहना है कि सभी ईपीएफ ग्राहकों के खातों में ब्‍याज जमा किया जा रहा है. लेकिन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की वजह से पासबुक में दिख नहीं रहा है.  

नहीं मिलेगी ये सुविधा 

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन (epfo e-nomination) अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे. इससे अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है. EPFO इसे लेकर लगातार अलर्ट जारी करता रहा है. 

ई-नॉमिनेशन है अनिवार्य 

EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा दे रहा है, जिसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट कर सकेंगे. EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर को ई-नॉमिनेशन (EPF/EPS Nomination) करना चाहिए. ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन (EPS) और इंश्योरेंस (EDLI) से जुड़े पैसे निकालने में बड़ी मदद मिलती है. इससे नॉमिनी आसानी से ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है.  

मिलती है 7 लाख रुपये की सुविधा

EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम (EDLI Insurance Cover) के तह‍त मिलती है. स्‍कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है. अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं. तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे नॉमिनेशन भर सकते हैं.

ऐसे करा सकते हैं EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन

  • EPF/EPS nomination के लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं

  • अब यहां Services सेक्शन में FOR EMPLOYEES पर क्लिक करें और Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें

  • अब एक नया पेज खुलेगा उस पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें

  • Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें. ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें. 

  • अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए Yes पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें (यहां आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं.

  • यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें.

  • अब यहां OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें.

  • ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है. इसके बाद आपको कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है.

एक से ज्यादा हो सकते हैं नॉमिनी

आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट होल्‍डर एक से ज्‍यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं. इसमें किसे कितनी राशि देनी है, इस हिसाब से नॉमिनेशन डिटेल्‍स देनी होती है. इसके अलावा आप जान लीजिये कि पीएफ अकाउंट होल्‍डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट जरूर है, लेकिन परिवार का पता चलने पर गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. 

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