पुरातत्वविद ने बताया ताजमहल के 22 कमरों में क्या है, अदालत ने खोलने से किया था इंकार
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पुरातत्वविद ने बताया ताजमहल के 22 कमरों में क्या है, अदालत ने खोलने से किया था इंकार

Taj Mahal News: पुरातत्वविद केके मुहम्मद ने बताया है कि ताजमहल के बंद 12 कमरों में क्या है. केके मोहम्मद जब इन कमरों में गए तो उनके साथ हिंदू और मुस्लिम अधिकारी भी थे.

पुरातत्वविद ने बताया ताजमहल के 22 कमरों में क्या है, अदालत ने खोलने से किया था इंकार

Taj Mahal News: ताजमहल अक्सर चर्चाओं में रहता है. कभी अपनी खूबसूरती की वजह से तो कभी इस पर किए जाने वाले दावे की वजह से. बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात के लिए एक याचिका दाखिल की गई कि ताजमहल के 22 कमरों में क्या है. इस पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और याचिका खारिज कर दी. लेकिन लोगों के अंदर यह दिलचस्पी बनी हुई है कि इन कमरों में क्या है. इस बारे में पुरतत्वविद केके मोहम्मद ने इस बारे में बताया है.

हिंदू संगठन तेजो महालय कहते हैं

पुरातत्वविद केके मोहम्मद के मुताबिक वह उन चंद लोगों में शामिल हैं जो ताजमहल के बंद 22 कमरों में गए हैं. मोहम्मद ने एक मीडिया इदारे को दिए इंटरव्यू में बताया है कि हिंदू संगठन ताजमहल को 11वीं शताब्दी का तेजो महालय मंदिर बताते हैं. उन्होंने बताया कि एंशिएंट पीरियड में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें मेहराब हो. मुस्लिम आर्च सिस्टम लेकर आए. इसके अलावा आजकल के मंदिरों में गुंबद तो हैं लेकिन पहले के मंदिरों में गुंबद नहीं होता था. ताजमहल में डोम है. यह मुगलों के पहले भारत में नहीं था.

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22 कमरों में क्या है?

ताजमहल के तहखाने में मुर्तियों की बात पर मोहम्मद ने बताया कि यह बातें एक्स्ट्रीम ग्रुप्स करते हैं. उसमें 22 कमरें जरूर हैं लेकिन ज्यादातर में कुछ भी नहीं है. इसके सेंट्रल पोर्शन में मकबरा है. जोकि इससे भी नीचे है. वह मकबरा शाहजहां और उनकी बीवी मुम्ताज महल का है. बताते हैं कि ताजमहल में 4 बड़े कमरे हैं तो 18 छोटे कमरें हैं. मोहम्मद का कहना है कि जब वह इन कमरों में गए थे तब उनके साथ 4 मुस्लिम अधिकारी थे बाकी हिंदू अधिकारी थे. 

22 कमरे खुलवाने की मांग

पिछले साल ताजमहल में 22 कमरों पर बवाल बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कमरों की कुछ तस्वीरें भी जारी की थीं. इन कमरों को नया कराया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 कमरों को खुलवाने की याचिका को रद्द करते हुए PIL सिस्टम का मजाक उड़ाया था. अदालत ने उस वक्त कहा था कि "कल आएंगे और हमें माननीय न्यायाधीशों के कक्ष में जाने के लिए कहेंगे? कृप्या जनहित याचिका का मजाक न बनाएं. मैं इस मुद्दे पर हमारे साथ ड्राइंग रूम में बहस करने के लिए आपका स्वागत करता हूं, न कि अदालत में."

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