Chandigarh Mayor election case: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. रिपोर्ट के मुताबिक आज एससी में बैलेट पेपर्स की जांच की जाएगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉस करें.
Trending Photos
Chandigarh Mayor election case: संभावित "खरीद-फरोख्त" और भाजपा की विवादित जीत के बारे में फिक्र जाहिर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर्स की जांच करेगा और गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा. यह सोमवार की सुनवाई के बाद आया है, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि उन पर "बैलेट पेपर्स को विकृत करने" के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए. मसीह को मंगलवार को भी अदालत में मौजूद रहने के आदेश भी दिए गए थे.
बता दें, बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसमें आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दिया था. यह जीत रिटर्निंग अधिकारी के गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित करने के बाद मिली थी. भाजपा के मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर आप के कुलदीप कुमार को हराकर मेयर पद हासिल किया था. हालांकि, सोनकर ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, बता दें, बीते रोज AAP के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए है.
इस मामले को लेकर कांग्रेस और आप ने आम आदमी पार्टी का रुख किया था. कल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के तरीके पर नाराजगी जाहिर की थी. पीठ ने कहा था, ''हम चंडीगढ़ विधानसभा में हुई खरीद-फरोख्त से दुखी हैं.'' इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था,"खरीद-फरोख्त का यह धंधा बंद होना चाहिए और इसीलिए हम बैलेटपेपर देखना चाहते हैं."
पीठ ने मसीह की भी खिंचाई की और उनसे उस वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया जिसमें वह चैंबर में टिक लगाते हुए दिख रहे हैं. इस पर, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान बनाया था.