Tahir Hussain Bail Hearing: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में विरोध किया है और कहा है कि वह जेल में रहकर भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं. पूरी खबर पढ़ें.
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Tahir Hussain Bail Hearing: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगो के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया है. ताहिर के जरिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत संगीन आरोप लगाए गए हैं. वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. पहले भी लोग जेल से नामांकन दाखिल करते रहे हैं.
बता दें, यह सुनवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रही थी. जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है. ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में UAPA के तहत दर्ज केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने आईबी अफसर अंकित शर्मा के मर्डर केस में अंतरिम जमानत की मांग की है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध किया है. पुलिस ने अपनी दलीलों के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया.दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल किया कि जेल में रहते हुए भी ताहिर हुसैन नामांकन भर सकते हैं.
ताहिर हुसैन ने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम ज़मानत की मांग की है. वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार हैं. ताहिर हुसैन के वकील ने ज़मानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि वो मार्च 2020 से जेल में बंद है. दिल्ली में नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है. AIMIM ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. AIMIM अधिकृत पार्टी है. उन्हें हलफनामे के ज़रिए अपमी सम्पति का सही सही जानकारी देनी है.
ताहिर के वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में इंजीनियर राशिद को चुनाव के लिए मिली अंतरिम ज़मानत का हवाला दिया. दिल्ली HC ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत की मांग पर आगे कल सुनवाई करेगा. कड़कड़डूमा कोर्ट में भी ताहिर हुसैन की दो मामलों में दायर अंतरिम ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कल के लिए टल गई हैं.
दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ताहिर की IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के केस में अंतरिम ज़मानत अर्जी दिल्ली HC में लंबित है. जिस पर HC कल सुनवाई करने जा रहा है. ऐसे में HC के रुख का इतंजार करना बेहतर होगाय कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसके मद्देनजर कल के लिए सुनवाई टाल दी है.