नई दिल्ली: CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका पर तो जुर्माना लगाना चाहिए. जब पहले ही दो याचिका हाईकोर्ट (Delhi High Court) खारिज कर चुका है तो इस का क्या मतलब रह जाता है. कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है.
आप के पूर्व विधायक ने याचिका दायर की थी
आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका दायर की थी. संदीप कुमार ने याचिका में कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए.
याचिका में दी गई ये दलील
याचिका में दलील दी गई की आप नेता की ‘अनुपलब्धता’ संवैधानिक तंत्र को जटिल बनाती है. संविधान के निर्देशानुसार जेल से कभी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा ‘ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) न होकर ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ है. लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह याचिका लगाई गई है. याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगना चाहिए. बता दें कि पहले भी दो याचिका दायर हो चुकी हैं, जिनमें CM पद से केजरीवाल को हटाने की मांग की गई हती. लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर फैसला नहीं कर सकते. CM केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.
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