गौरी लंकेश हत्या: आरोपी पर चलेगा केकोका के तहत केस; SC ने HC के फैसले को पलटा

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केकोका) की धारा के तहत मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है.

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Oct 21, 2021, 03:56 PM IST
  • गौरी की बहन ने दी थी HC के फैसले को चुनौती
  • 21 सितंबर को SC ने फैसला सुरक्षित रखा था
गौरी लंकेश हत्या: आरोपी पर चलेगा केकोका के तहत केस; SC ने HC के फैसले को पलटा

नई दिल्ली: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केकोका) की धारा के तहत मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है. जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

गौरी लंकेश की बहन ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था. इसके बाद 22 अप्रैल को गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश और कर्नाटक सरकार ने केकोका की धारा हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी किया था और सभी पक्षों से जवाब देने को कहा था. 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

2017 में हुई थी लंकेश की हत्या

लंकेश की पांच सितंबर, 2017 की रात बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  

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