सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के नए दिशा-निर्देश

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की ई-फाइलिंग, मेंशनिंग और सूचीबद्ध करने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोरोना महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 6, 2020, 10:24 AM IST
    • सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की ई-फाइलिंग, मेंशनिंग और सूचीबद्ध करने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
    • सभी खंडपीठों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के नए दिशा-निर्देश

नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण और इससे उपजे संकट ने अब तक चली आ रही व्यवस्था को ठप कर इसे बदलने पर मजबूर कर दिया है. शिक्षा व प्रशासन के साथ-साथ विधिक मामलों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले कुछ दिनों से वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए हैं.

6 जुलाई से सूचीबद्ध हो सकेंगे नए मामले
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की ई-फाइलिंग, मेंशनिंग और सूचीबद्ध करने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोरोना महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है. सर्वोच्च अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खंडपीठों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करनी होगी.

नए मामले लंबित हैं जिन्हे पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था, उनको अब 6 जुलाई से सूचीबद्ध किया जा सकता है. 

वर्चुअल अदालतें होंगी शुरू
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो दिशा-निर्देश अपलोड किए गए हैं, उनमें देश के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान पीठों को भी निर्देशित किया है. उन्हें कहा गया है कि वह वर्चुअल अदालतों को छह जुलाई यानी सोमवार से शुरू करें. कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सरकार के इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. 

बताया जा रहा है कि 13 जुलाई से विविध मामलों की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को हुआ करेगी. जबकि गैर विविध मामलों की सुनवाई मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हुआ करेगी. 

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