राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, फिलहाल विधायकों को अयोग्य नहीं करार पाएंगे स्पीकर

राजस्थान के सियासी संग्राम पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर स्टे लगा दिया है अर्थात स्पीकर फिलहाल बागी विधायकों को अयोग्य नहीं करार दे सकते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 24, 2020, 01:48 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, फिलहाल विधायकों को अयोग्य नहीं करार पाएंगे स्पीकर

जयपुर: अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान जारी है. इसमें अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पीकर को विधायकों पर कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है. फिलहाल स्पीकर सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को अयोग्य नहीं करार दे सकते हैं.

स्पीकर के एक्शन लेने पर लगाया गया स्टे

आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे. हालांकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी. आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान HC ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया.

राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत ने की मुलाकात

अशोक गहलोत गुट की ओर से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है. अब से कुछ देर में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, और विधायकों की परेड भी करवा सकते हैं. अशोक गहलोत ने सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाने का निवेदन किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से खुद के पास पूर्ण बहुमत होने का दावा किया है.

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