कोर्ट ने सरकार को दिए आदेश, फिर शुरू हो सकती है 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 12, 2020, 04:38 PM IST
    • कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी
    • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया
कोर्ट ने सरकार को दिए आदेश, फिर शुरू हो सकती है 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती

लखनऊः भर्ती का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों के लिए शुक्रवार खुशखबरी लेकर आया. उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में शुक्रवार को योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

3 जून के आदेश को दी गई थी चुनौती. 
कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था. कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर स्पेशल अपील पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. 
दरअसल, आठ जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही पक्षकारों को अपनी लिखित बहस, आपत्तियाँ व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दिया था. याचिकाकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के 3 जून के आदेश को चुनौती दी थी. 

यहां से शुरू हुआ था मामला

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी. इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटआफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी. 

इसके साथ ही उठा था प्रश्नों का विवाद
एकल पीठ ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि कई प्रश्न और उनके उत्तर भ्रमित करने वाले हैं और कई तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर गलत प्रतीत हो रहे हैं. लिहाजा एकल पीठ ने विवादित प्रश्नों को यूजीसी को भेज दिया था. 

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अभ्यर्थियों से ठगी का ब्योरा जुटा रही एसटीएफ
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है.  ठगी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों का पूरा नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर है. कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है. भर्ती के टॉपरों की सूची में कुछ ऐसे नाम थे, जिन पर हजारों अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे. तीन IPS ने इस फर्जीवाड़े के रैकेट का खुलासा किया था. 

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