Imran Khan Third Marriage: इमरान खान ऐसे समय में इस मामले का सामना कर रहे हैं जब बुधवार को उन्हें और उनकी पत्नी को तोशाखाना केस में 14-14 साल की सजा सुनाई गई है.
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Imran Khan News: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बुशरा बीबी से की गई तीसरी शादी से जुड़े मामले पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. इस शादी को ‘गैर-इस्लामिक’ बताते हुए इसे चुनौती देने वाले मामले को खारिज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही है.
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने पिछले साल नवंबर में बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मानेका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की.
मानेका ने अपनी याचिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान (71) की बुशरा बीबी के साथ की गई शादी को लेकर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया. उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी ने ‘इद्दत की मुद्दत ’ में शादी की थी.
बता दें इस्लाम के तहत महिला तलाक या शौहर के इंतकाल होने के बाद तीन महीने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती और इस अवधि को ‘इद्दत की मुद्दत’ कहा जाता है.
खान के वकील अदालत के सामने रखी दलीलें
खान के वकील सलमान अकरम राजा ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका का उद्देश्य केवल इस मामले के वादियों (खान और बुशरा) को अपमानित करना है. उन्होंने रेखांकित किया कि खान की शादी के खिलाफ शिकायत नवंबर 2023 में निकाह के पांच साल और 11 महीने बाद दर्ज कराई गई.
खबर के मुताबिक मानेका के वकील ने अदालत को बताया कि गवाहों ने निचली अदालत में गवाही दी कि बुशरा बीबी जब खान के साथ दूसरी शादी कर रही थीं तब वह शादीशुदा थीं, जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ अभियोग तय किया.
बुशरा की पहले शादी हुई थी मानेका से
बुशरा बीबी (49) का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से है. उनकी पहली शादी मानेका से हुई थी जो लगभग 30 साल तक चली. मानेका भी पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं.
इससे पहले दिन में, एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.