राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के इस फैसले को चुनौती, US के 22 राज्यों ने ठोका मुकदमा
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राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के इस फैसले को चुनौती, US के 22 राज्यों ने ठोका मुकदमा

USA Birthright Citizenship:  ट्रंप ने सत्ता में आते ही अमेरिका के दशकों पुराने जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म करने का फैसला लिया है. वहीं ट्रंप के इस फैसले को लेकर 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मुकदमा दायर किया है.  

 

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के इस फैसले को चुनौती, US के 22 राज्यों ने ठोका मुकदमा

USA Birthright Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आते ही कई तरह के सख्त फैसले लिए हैं. उन्होंने अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को रोकने,  WHO और पेरिस जलवायु समझौता से USA को बाहर निकालने, थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म करने और जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं. बता दें कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून पिछले 150 सालों से लागू है. इस कानून को पलटने को लेकर कई लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं. वहीं अब इस फैसले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हो गया है. 

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फैसले पर दर्ज हुआ मुकदमा 
अमेरिका के 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार 21 जनवरी 2025 को ट्रंप के दशकों पुराने  जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म करने के फैसले को लेकर मुकदमा दर्ज किया है. यह कानून अमेरिका में जन्में बच्चों को सीधे तौर पर वहां की नागरिकता देता है, भले ही उसके माता-पिता अमेरिका के नागरिक न हों. ट्रंप के इस फैसले को लेकर डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेंट राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि जन्मजात नागरिकता एक स्थापित कानून है. भले ही राष्ट्रपतियों के पास व्यापक अधिकार हों, लेकिन वे राजा नहीं होते हैं. 

व्हाइट हाउस ने दिया बयान 
ट्रंप के फैसले को लेकर न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने कहा,' राष्ट्रपति एक कलम के झटके से 14वें संशोधन को समाप्त नहीं कर सकते.' वहीं राज्यों के अटॉर्नी जनरल के मुकदमे को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि व्हाइट हाउस मुकदमे को लेकर अदालत में राज्यों का सामना करने के लिए तैयार है. व्हाइट हाउस की ओर से इन मुकदमों को वामपंथी विरोध बताया गया है.   

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क्या है जन्मजात नागरिकता कानून? 
अमेरिका के नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होता है तो वह अपने आप ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है. अमेरिका में यह संविधान संशोधन साल 1868 में लागू किया गया था. इसका मकसद सभी को बराबरी का अधिकार देना था. यह संशोधन किसी भी नस्ल, जाति या पृष्ठभूमि के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है. ट्रंप की नई नीति के तहत अब अमेरिका में पैदा हुए किसी भी बच्चे को स्वत: वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी. इसके लिए बच्चे के माता-पिता में से किसी एक का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है, उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या फिर दोनों में से कोई एक अमेरिकी सेना में होना चाहिए. 

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