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Popular Court Cases 2023: तलाक़, विरासत, सेक्स... न्याय के मंदिर में मियां बीवी के झगड़े

Popular Court Cases in India 2023: साल 2023 की विदाई में चंद दिन बाकी है. नए साल (Happy New Year 2024) का इंतजार हो रहा है. इस बीच वर्तमान साल को सिलसिलेवार तरीके से किसी जनरल डायरी (GD) जिसे पुलिसिया भाषा में रोजनामचा भी कहते हैं की तरह देखा जा रहा है. इसे आप इयर एंडर (Year Ender 2023) भी कह सकते है. यहां बात पति-पत्नी की खटपट (Husband wife disputes) के मामलों और उनसे जुड़े बहुचर्चित फैसलों की. खासकर तलाक़ (Divorce in 2023), विरासत और सेक्स से जुड़े वो मसले जिनमें बात फैमिली कोर्ट से होते हुए हाईकोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंची.

इंसाफ की आस

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इंसाफ की आस

घर हो समाज हो या देश या फिर दुनिया, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सरकारी फैसलों से ज्यादा अदालती फैसलों पर भरोसा करते हैं. किसी लोकतांत्रिक देश में इसे स्वस्थ्य और साफ नजरिए से लिया जाता है. यहां बात पति-पत्नी के उन विवादों की जो साल 2023 में कोर्ट की चौखट तक या किसी अंजाम तक पहुंचे.

'जज साहब मैं गोरी नहीं इसलिए....'

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'जज साहब मैं गोरी नहीं इसलिए....'

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मानव जाति के सम्पूर्ण समाज को घर के अंदर हो रहे संवाद को ऐसा बनाने की जरुरत है, जो गोरे रंग की प्राथमिकता को प्रोत्साहन न दे. HC ने याचिकाकर्ता पति द्वारा पत्नी से मांगी गई तलाक की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की थी. HC में पत्नी की तरफ से कहा गया था कि उसके काले रंग की वजह से उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है. फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी ख़ारिज कर दी थी. वहीं पति के मुताबिक उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी. पति की दलील थी कि पत्नी ने जानबूझकर झगड़ा किया और मिट्टी तेल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की.

पति के लिए पत्नी को विधवा के रूप में देखने से कष्टदायक कुछ नहीं : HC

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पति के लिए पत्नी को विधवा के रूप में देखने से कष्टदायक कुछ नहीं : HC

21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के आपसी विवाद की सुनवाई करते हुए कहा- 'अगर पति या पत्नी में से कोई भी अपने जीवनसाथी को वैवाहिक संबंध से वंचित करता है तो विवाह टिक नहीं सकता. ऐसा करना क्रूरता है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा, ‘किसी पति के लिए उसके जीवित रहते अपनी पत्नी को विधवा के रूप में देखने से अधिक कष्टदायक कुछ और नहीं हो सकता तथा वो भी तब, जब वह गंभीर रूप से घायल हो और उसे अपने जीवनसाथी से देखभाल एवं करुणा के अलावा और किसी चीज की उम्मीद नहीं हो. HC ने कहा, ‘इतने लंबे अलगाव, झूठे आरोपों, पुलिस रिपोर्ट और आपराधिक मुकदमे को केवल मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है.'

 

पत्नी ने नहीं रखा करवा चौथ का व्रत, पति पहुंच गया कोर्ट

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पत्नी ने नहीं रखा करवा चौथ का व्रत, पति पहुंच गया कोर्ट

Delhi High Court Husband-Wife Dispute: पति-पत्नी के बीच एक और बहुचर्चित केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'अगर पति या पत्नी में से कोई भी जीवनसाथी को वैवाहिक संबंध से वंचित करता है तो विवाह टिक नहीं सकता और ऐसा करना क्रूरता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि करवा चौथ के त्योहार पर उपवास न करना पत्नी की पसंद हो सकती है, यह न तो क्रूरता है और न ही वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त वजह है. हालांकि हाईकोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को स्वीकार किए जाने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. 

सुर्खियों में रहा था मामला

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सुर्खियों में रहा था मामला

इस जोड़े की शादी अप्रैल 2009 में हुई थी. महिला ने बच्ची को जन्म देने से पहले ससुराल छोड़ दिया था. पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी और दावा किया था कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही उसकी पत्नी उसके प्रति उदासीन थी और उसे अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उसने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और उसके पिता की सेवा भी नहीं की.

बलात्कार आखिर बलात्कार है, चाहे पति ने ही क्यों न किया हो: गुजरात हाईकोर्ट

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बलात्कार आखिर बलात्कार है, चाहे पति ने ही क्यों न किया हो: गुजरात हाईकोर्ट

ऐसे ही एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा,'बलात्कार आखिर बलात्कार होता है, भले ही यह किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ ही क्यों न किया गया हो. एक आदेश में, जस्टिस दिव्येश जोशी ने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं सामने आने वाले आंकड़ों से संभवत: कहीं अधिक हैं. आदेश में कहा गया कि पीछा करने, छेड़छाड़, मौखिक और शारीरिक हमले जैसी कुछ चीजों को समाज में आम तौर पर "मामूली" अपराध के रूप में चित्रित किया जाता है और साथ ही सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यमों में इसे प्रचारित भी किया जाता है.

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की पेश हुई नजीर

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हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की पेश हुई नजीर

इस केस में कोर्ट ने बहू के साथ क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की थीं. आरोप है कि महिला के पति और बेटे ने बहू के साथ बलात्कार किया तथा पैसे कमाने के लालच में अश्लील साइट पर पोस्ट करने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में उसके वीडियो बनाए. आदेश में कहा गया कि संविधान महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा देता और विवाह को समान लोगों का एक गठबंधन मानता है. पीड़िता के पति, ससुर और सास को राजकोट साइबर अपराध थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

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इसी मामले में कोर्ट ने IPC की धाराओं-354 (ए) (अवांछनीय और स्पष्ट यौन उत्पीड़न, यौन संबंध की मांग, महिला की इच्छा के विपरीत अश्लील सामग्री दिखाना), 376 (बलात्कार), 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 498 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता), 506 (आपराधिक धमकी), 508 (किसी व्यक्ति को यह विश्वास कराना कि यदि वह कोई विशेष कार्य नहीं करता है, तो उसे भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा) और 509 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला के बेटे ने अपने मोबाइल फोन पर अपनी पत्नी के और अपने (पति-पत्नी) अंतरंग क्षणों के नग्न वीडियो बनाए तथा उन्हें अपने पिता को भेज दिया. इस बारे में लड़के की मां को पूरी जानकारी थी क्योंकि कृत्य उसी की मौजूदगी में किया गया था.

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इसी साल रेमंड ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया (Gautam Singhania) ने 32 साल साथ रहने के बाद अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने की का ऐलान कर दिया. इससे पहले नवाज ने अपने पति गौतम पर उन्हें और बेटी को पीटने का आरोप लगाया था.

12 साल बाद तलाक

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12 साल बाद तलाक

रैपर सिंगर हनी सिंह का फाइनली तलाक हो गया है. हनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में थे. कोर्ट ने उनके तलाकनामे पर साइन करते हुए, कपल को अलग रहने की मंजूरी दे दी है. उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने रैपर पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. शालिनी ने कहा था कि वह हनी के साथ डर में जी रही थीं. बता दें, पिछले साल सितंबर में हुई सुनवाई के बाद हनी सिंह ने समझौते के फैसले के तहत अपनी पत्नी शालिनी को एक करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा था.

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