Stock Market Rules: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से दिये गए बयान में कहा गया कि एफपीआई (FPI) के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी गई है.
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Stock Market: मार्केट रेग्युलेटरी सेबी (SEBI) की तरफ से शेयर बाजार से जुड़े नियमों में समय-समय पर बदलाव किया जा रहा है. अब सेबी ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय में को कम करने की बात कही है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के निदेशक मंडल की बैठक में इस पर फैसला किया गया. सेबी की तरफ से दिये गए बयान में कहा गया कि एफपीआई (FPI) के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी गई है.
डिजिटल हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे
इस बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों को पंजीकरण की मंजूरी देने में लगने वाला समय कम हो जाएगा. पंजीकरण से संबंधित कागजात पर डिजिटल हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन पत्रों की स्कैन प्रतियों के बेस पर सेबी एफपीआई (Sebi FPI) को मंजूरी देगा. इसके अलावा सेबी के निदेशक मंडल ने अपनी विनियमित इकाइयों (आरई) द्वारा क्लाउड सर्विस अपनाने से संबंधित प्रारूप को भी स्वीकृति दी है.
शेयरों की पुनर्खरीद को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा
इसके अलावा सेबी के निदेशक मंडल ने कंपनियों की तरफ से शेयर बाजार के माध्यम से की जाने वाली शेयर पुनर्खरीद के सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है. सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने बताया कि शेयर बाजार से शेयर पुनर्खरीद के तरीके में पक्षपात की आशंका को देखते हुए अब निविदा प्रस्ताव मार्ग को वरीयता देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा यह धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला रास्ता है. शेयरों की पुनर्खरीद के मौजूदा ढंग को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा. (इनपुट भाषा से भी)
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