Delhi-NCR Pollution: 'सिर्फ दिल्ली-एनसीआर नहीं, हम पूरे देश के लिए चिंतित', SC ने प्रदूषण पर सुनवाई का दायरा बढ़ाया
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Delhi-NCR Pollution: 'सिर्फ दिल्ली-एनसीआर नहीं, हम पूरे देश के लिए चिंतित', SC ने प्रदूषण पर सुनवाई का दायरा बढ़ाया

Delhi-NCR Pollution Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर सीमित नहीं रहेंगी. कोर्ट देश भर में प्रदूषण की स्थिति को  लेकर सुनवाई करेगा.

Delhi-NCR Pollution: 'सिर्फ दिल्ली-एनसीआर नहीं, हम पूरे देश के लिए चिंतित', SC ने प्रदूषण पर सुनवाई का दायरा बढ़ाया

Delhi-NCR Pollution Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर सीमित नहीं रहेंगी. कोर्ट देश भर में प्रदूषण की स्थिति को  लेकर सुनवाई करेगा. अभी तक कोर्ट दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुनवाई कर रहा है.आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण देशव्यापी समस्या है, लिहाजा हम इस सुनवाई  का दायरा बढ़ा रहे है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी मांगी है

केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट  ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर देश के दूसरे प्रदूषित शहरों में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था की जा सकती है? कोर्ट ने कहा  कि  ये ग़लत संदेश नहीं जाना चाहिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसलिए कोर्ट की चिंता सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही है! हम देश के दूसरे हिस्सों में बीबी इसकी स्थिति को लेकर चिंतित है.

एनसीआर के बाहर के शहरों में नहीं पाबंदियां

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ये टिप्पणी तब की जब कोर्ट कमिश्नर की ओर से बताया गया कि दिल्ली में ग्रेप के तहत लगी पाबंदियों का असर इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि एनसीआर से बाहर के शहरों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय नहीं किया जा रहे. बाकी राज्यों में भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है. कोर्ट ने इस पर सभी पक्षकारों से कहा है कि वो एमकिस क्यूरी को अपने सुझाव सौंपे.

दिल्ली सरकार को फटकार

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट  ने ठोस कचरे से निपटान को लेकर ज़रूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई.कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में चीफ सेकेट्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा. कोर्ट ने कहा  कि अगर अगली सुनवाई तक चीफ सेकेट्री 11 नवंबर के हमारे आदेश पर अमल को लेकर हलफनामा दायर नहीं करते है तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरु करेंगे.

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