सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट,रोड टैक्स होगा फ्री
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सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट,रोड टैक्स होगा फ्री

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दिवाली गिफ्ट दिया है. सरकान ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी है. जिसके तहत ईवी वाहनों की खरीद पर भारी छूट मिलेगी. 

सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो).

लखनऊ: योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में निवेश आकर्षित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी है. नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट और समान छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी उपलब्ध होगी, अगर इलेक्ट्रिक वाहन का विनिर्माण राज्य में किया गया है. 

प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, इसमें पहले 2 लाख दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 हजार रुपये प्रति वाहन तक पहले 50 हजार तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रति वाहन पर अधिकतम 12 हजार रुपये, पहले 25 हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन रु. 1 लाख तक. प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस रु. 20 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी. नई नीति के तहत प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा. 

अधिकतम 1 हजार ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन रु. 1 लाख रुपये तक ई- गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत सब्सिडी, पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं में से प्रत्येक द्वारा रु. 1500 करोड़ अथवा उससे अधिक का निवेश करने वाले राज्य में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1 जीडब्ल्यूएच के बैटरी विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 

ईवी, ईवी बैटरी एवं अनुसंधान एवं विकास व परीक्षण सुविधाओं सहित संबंधित कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए राज्य में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रु. 3,000 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली पांच एकीकृत ईवी परियोजनाओं को 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. नीति में पूंजीगत सब्सिडी को उत्पादन क्षमता के उपयोग के गुणक से जोड़ा गया है . पहले 2,000 चार्जिंग स्टेशन के सेवा प्रदाताओं को संपूर्ण राज्य में चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए अधिकतम रु. 10 लाख प्रति चार्जिंग स्टेशन तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. राज्य में स्थापित किए जाने वाले पहले 1,000 स्वैपिंग स्टेशनों हेतु प्रति स्वैपिंग स्टेशन को अधिकतम रु. 5 लाख की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

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