Sambhal: रेप के बाद मिट्‌टी का तेल डाल मासूम को जलाया था जिंदा, आरोपी को आजीवन कारावास, फांसी के लिए HC जाएगा परिवार
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Sambhal: रेप के बाद मिट्‌टी का तेल डाल मासूम को जलाया था जिंदा, आरोपी को आजीवन कारावास, फांसी के लिए HC जाएगा परिवार

यूपी के संभल में मासूम की रेप के बाद आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

Sambhal: रेप के बाद मिट्‌टी का तेल डाल मासूम को जलाया था जिंदा, आरोपी को आजीवन कारावास, फांसी के लिए HC जाएगा परिवार

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में मासूम की रेप के बाद आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है. पूरा मामला सम्भल के तत्कालीन थाना नखासा एवं वर्तमान थाना हजरतनगर गढ़ी इलाके का है.आरोपी द्वारा जलाई गई रेप पीड़िता नाबालिग की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. 

रेप पीड़िता ने अपनी मौत से पहले पुलिस को आरोपी द्वारा आग के हवाले किए जाने का बयान दिया था, जो कोर्ट की सुनवाई में आरोपी को उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया. नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत के आरोपी के खिलाफ उम्र कैद की सजा का फैसला सामने आने के बाद मृतक रेप पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.

ये मामला संभल जिले में नखासा थाना क्षेत्र के सिरसी कस्बे का है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि सिरसी कस्बे के गिन्नौरी मोहल्ले के रहने वाले आरोपी जीशान ने 21 नवंबर 2019 में मोहल्ले की ही 11 वर्ष की नाबालिग लड़की को डरा धमका कर कई वार रेप की वारदात को अंजाम दिया था. नाबालिग ने रेप का विरोध किया तो आरोपी जीशान ने हैवानियत दिखाते हुए रेप पीड़िता नाबालिग के ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी थी. आग लगाए जाने से गंभीर झुलसी रेप पीड़िता ने दिल्ली में कई दिन तक मौत से जूझने के बाद दम तोड दिया था.

इन धाराओं में केस दर्ज
नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का यह मामला सामने आने के बाद नखासा थाने की पुलिस ने मृतक रेप पीड़िता नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी जीशान के खिलाफ धारा 376 A B/ 302 /342 I P C व 5/6 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश कर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी.  नाबालिग के साथ रेप और जलाकर मारने की कोशिश की हैवानियत के इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय को विशेष पॉस्को कोर्ट में चल रही थी.

आरोपी भेजा गया जेल
बीते सोमवार को जिला न्यायालय में विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी जीशान को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 51 हजार की धनराशि के जुर्माने का बड़ा फैसला सुनाया है.  पास्को कोर्ट द्वारा आरोपी को फांसी की सजा का फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है.

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