Ghaziabad:कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस करें स्कूल, HC के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन
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Ghaziabad:कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस करें स्कूल, HC के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस लौटाने के के लिए कुछ स्कूल तैयार हो गए हैं. गाजियाबाद में 38 स्कूल में फीस वापसी की प्रकिया शुरू कर दी गई है. लेकन अभी भी कई स्कूल मनमानी कर रहे हैं. 

राजेश सिंह, डीआईओएस, गाजियाबाद

गाजियाबाद : कोरोना काल में स्कूल बंद थे, जाहिर है कि कई तरह के खर्चों में कमी भी आई.लेकिन दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में स्कूलों ने बस न चलने पर भी बस का पूरा किराया वसूला यहां तक की स्कूलों में मेंटेनेंश का भी खर्च अभिभावकों से वसूला गया. लेकन जब ये मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए. अब कोर्ट का डंडा चलने के बाद कुछ स्कूल तो आनन फानन में नियम विरुद्ध वसूली गई फीस लौट रहे हैं जबकि कुछ अभी भी नींद में हैं. इनके खिलाफ जल्द ही गाजियाबाद जिला प्रशासन मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करेगा. हाईकोर्ट ने कोरोनो काल में हुए खर्च के नाम पर वसूली गई फीस में 15 फीसदी लौटाने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों की रद्द होगी मान्यता

गाजियाबाद में 38 स्कूल में फीस वापसी की प्रकिया शुरू कर दी गई है. अभी भी काफी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है. अब शिक्षा विभाग उन स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए फीसदी वापसी के लिए बनी कमेटी के सामने रखेगा और सख्त कार्रवाई के साथ ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द कराई जाएगी.

वहीं गाजियाबाद की पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी के मुताबिक ''2 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी किन्ही स्कूलों में यह प्रक्रिया शुरू नहीं की है. कुछ पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि उनके द्वारा फीस वापसी की बात स्कूल प्रशासन को कहे जाने पर स्कूल प्रशासन अनभिज्ञता दर्शाते नजर आ रहे हैं. यदि यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल किस तरह मनमानी कर रहे हैं.'' डीआईओएस द्वारा बुलाई गई हाल में जूम मीटिंग में मात्र 85 स्कूलों ने भाग लिया जबकि बाकी ने उस में भाग लेना भी आवश्यक नहीं समझा. ऐसे में किस तरीके से शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहना पाएगा सोचने वाली बात है.

गाजियाबाद से सटे नोएडा में डीएम ने एक्शन लेते हुए 100 से ज्यादा स्कूलों को फीस रेगुलेटरी ऐक्ट 2018 के अनुसार डीएम ने जुर्माना लगाया था. जिला प्रशासन से स्कूलों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है. इसके बाद जो स्कूल फीस वापस करने से पीछे हट रहे थे वह भी आनन-फानन में फीस जमा करते नजर आए.

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