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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज प्रयागराज अटाला हिंसा (Prayagraj Atala Hinsa) के मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप (Javed Pumb) का घर ढहाए जाने के मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद मो. जावेद को फिलहाल भी अभी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. मामले में यूपी सरकार (Up Government) और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जवाब दाखिल कर दिया है. अगली सुनवाइ 7 जुलाई को होगी.
सरकार और PDA ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब
अटाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद (Mastermind Mohammad Javed) की पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) की याचिका पर आज सुनवाई हुई. सरकार और पीडीए ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. पीडीए और सरकार ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की बात कही. वहीं कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई अगले महीने 7 जुलाई को होगी.
जावेद की पत्नी ने दायर की याचिका, की ये मांग
बता दें कि जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ध्वस्त मकान को खुद के नाम होना बताया है. फातिमा ने अपनी याचिका में गैर कानूनी तरीके से मकान को ध्वस्त करने की बात कही है. कोर्ट से पीडीए को दोबारा मकान बनाने के निर्देश की मांग की है. इसके अलावा मांग की गई है कि मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने के निर्देश की मांग की है. बता दें कि जुमे की नमाज के बाद 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद जावेद के मकान को पीडीए ने 12 जून को ध्वस्त कर दिया था.
10 जून को हुई थी अटाला हिंसा
प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हिंसा (Prayagraj Violence) हुई थी. गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में जुमा की नमाज के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग किया. इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई. पथराव की घटना में 6 जवान घायल हो गए थे.
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