Abdullah Azam: मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सुनाई 2 साल की सजा.
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Abdullah Azam: सपा नेता अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट से सदस्यता रद्द कर दी गई है. छजलैट केस में सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है. उनके पिता और सपा नेता आजम खां की रामपुर विधानसभा सीट से विधायकी पहले ही अन्य मामलों में दोषसिद्धि के कारण जा चुकी है. रामपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में इस पर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी पर जीत दर्ज की थी.
15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि स्वार टांडा विधानसभा सीट रिक्त हो गई. यहां फिर से चुनाव होने जा रहे हैं.
पहले भी रद्द हो चुकी है विधानसभा सदस्यता
बता दें कि इससे पहले फर्जी प्रमाणपत्र मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई थी. फर्जी प्रमाणपत्र मामले में भी अब्दुल्ला को 2 साल की सजा सुनाई गई थी. अब एक बार फिर 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया गया है.
सपा प्रवक्ता ने साधा निशाना
वहीं, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर सपा के प्रवक्ता अमीक जामेई ने सीएम योगी पर निशाना साधा है. अमीक ने कहा कि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द करवाने पर सीएम योगी को मुबारक. पूरा सदन खत्म कर दें, आपको क्यों चाहिए विपक्ष.