श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मनीष यादव व शैलेंद्र सिंह की याचिकाओं पर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई की गई.
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: बुधवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मनीष यादव व शैलेंद्र सिंह वाली याचिकाओं पर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई की गई. मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में 7 रूल 11 पर बहस हुई. मुस्लिम पक्ष की तरफ से 7 रूल 11 के फेवर में दलीलें दी गईं तो वहीं हिंदू पक्ष ने 7 रूल 11 के विरोध में तर्क रखे. हिन्दू पक्ष को अपनी बहस मुकम्मल करने के लिए अगली तारीख 24 नवंबर दी गई है. वहीं शैलेंद्र सिंह वाली याचिका में शैलेंद्र सिंह के न्यायालय में उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के कई बार न्यायालय में सुनवाई के लिए उपस्थित ना होने पर न्यायालय उनका वाद खारिज कर दिया गया. मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी. इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी पहले पोषणीयता पर सुनवाई के लिए कहा था. इस मामले में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की बहस पूरी हो गई थी. वादी पक्ष को अपनी दलील रखनी थी, लेकिन वादी पक्ष बुधवार को कोर्ट में मौजूद नहीं हुआ. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है.
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विहिप भी सक्रिय
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में विश्व हिंदू परिषद (VHP)भी सक्रिय है. कुछ दिन पहले ही विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचे थे. यहां उन्होंने जन्मस्थान का निरीक्षण करने के साथ जन्मस्थान सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की थी. उन्होंने मुकदमों के साथ ही पुरातत्व अभिलेख, खोदाई में मिली अवशेष और पाषाण खंडों के बारे में जानकारी ली थी.