Uttarakhand News: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेगी, जानिए पूरा मामला...
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देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच चल रही राजनीतिक रस्साकशी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मसले से खुद को अलग करने का फैसला लिया है. इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस अपील को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
आपको बता दें कि इस आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, लेकिन अब धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इस फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने की इजाजत मांगी है. वहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की अर्जी पेंडिंग रहेगी. जाहिर है कि इस मामले को लेकर अदालती लड़ाई उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लड़नी होगी. उत्तराखंड सरकार इसमें पक्षकार नहीं बनना चाहती है.
तटस्थ भूमिका में रहना चाहती है राज्य सरकार
सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में तटस्थ भूमिका निभाना चाहती है. सरकार चाहती है कि फैसले के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेना चाहे ले. इस मामले में उत्तराखंड सरकार की कोई भूमिका न रहे.
मामला क्या है
दरअसल, ये पूरा मामला उमेश शर्मा नाम के पत्रकार की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद शुरू हुआ था. उमेश ने आरोप लगाया था कि साल 2016 में झारखंड के 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति में सिफारिश के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घूस ली. इसके लिए रकम उनके रिश्तेदारों के खातों में भी ट्रांसफर की गई थी. उस समय त्रिवेंद्र सिंह भाजपा के झारखंड प्रभारी थे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जुलाई में उमेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. इस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए उमेश ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया था
उत्तराखंड HC का आदेश क्या था
अक्टूबर 2020 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ उमेश शर्मा के खिलाफ दायर एफआईआर खारिज की. वहीं, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआइ जांच का भी आदेश दे दिया. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, सच को सामने लाना उचित होगा. यह राज्य हित में होगा कि संदेह दूर हो. इसलिए मामले की जांच सीबीआई करे.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीबीआई जांच पर रोक लगा चुका है
हालांकि, इस आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, एफआईआर की मांग भी नहीं की गई. इसके बाद कोर्ट ने रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया.
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