First Punishment of Conversion Act: बीती 2 अप्रैल 2021 को अफजल ने पीड़िता नाबालिग को किडनैप कर लिया था. लेकिन, शादी से पहले ही उसकी असलियत सामने आ गई और फिर अफजल की सारी पोल खुल गई. पढ़ें खबर-
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विनीत अग्रवाल/अमरोहा: यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर है. धर्मांतरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में पहली सजा सुनाई गई है. अफजल नाम के विशेष समुदाय के लड़के पर आरोप था कि उसने जबरन अरमान बनकर एक हिन्दू नाबालिग लड़की से शादी की कोशिश की. मालिक के साथ ड्राइवर बनकर नर्सरी पहुंचे मोहम्मद अफजल ने नाबालिग को अपना नाम अरमान कोहली (हिन्दू धर्म) बताया था. इसके बाद अफजल ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई. शादी के वादे भी कर लिए गए. हालांकि, शादी से पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया. किशोरी को इसकी भनक लगी तो उसके होश ही उड़ गए. अफजल पर आरोप था कि उसने नाबालिग का अपहरण भी किया था. अब आरोपी को जेल की सजा सुनाई गई है.
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5 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना
बता दें, मामला अमरोहा के हसनपुर थाना इलाके का था, जहां धर्म बदलकर अफजल ने नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर शादी करने की कोशिश की थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोप सही पाए और अफजल को दोषी करार दे दिया गया. इसके बाद न्यायालय ने अफजल को 5 साल की जेल और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
पिता की नर्सरी में हुई बेटी से मुलाकात
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत यह प्रदेश की पहली सजा है. दोषी जमानत पर जेल से बाहर था. न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है. बताते चलें कि हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है. मार्च 2021 में कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद थे. तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा था. उसकी गाड़ी पर संभल जनपद के हयातनगर थानाक्षेत्र के गांव मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल बतौर ड्राइवर आया था. तभी मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई. इस दौरान मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छिपाकर खुद को अरमान कोहली बताया औऱ उससे प्यार भरी बातें करने लगा. इसके बाद दोनों में फोन कॉल और व्हॉट्सएप चैट शुरू हो गईं.
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शादी के मकसद से पीड़िता को ले गया था दिल्ली
बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को अफजल पीड़िता से शादी करने के उद्देश्य से उसे किडनैप कर के दिल्ली ले गया. लेकिन, शादी करने से पहले ही उसकी असलियत का पता चलने पर नाबालिग के होश उड़ गए. विरोध करने पर उसने पीड़िता से छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को नई दिल्ली के उस्मानपुर थानाक्षेत्र से बरामद कर लिया था. तभी लड़की ने आरोपी मोहम्मद अफजल पर धर्म बदलकर शादी करने के लिए झांसे में लेने का आरोप लगाया था.
जमानत पर जेल से बाहर था अफजल
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया था. बाद में मोहम्मद अफजल को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया. फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था.
साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया अफजल
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था. शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की. अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अफजल को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था, जबकि शनिवार को न्यायालय ने दोषी मोहम्मद अफजल को पांच साल की सजा सुनाई.
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