घर बुलाया तलवार से काटा, गोलियां मारी और फिर... मेरठ के 16 साल पुराने गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 10 हत्यारे दोषी करार
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घर बुलाया तलवार से काटा, गोलियां मारी और फिर... मेरठ के 16 साल पुराने गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 10 हत्यारे दोषी करार

Meerut News: मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इस वारदात में हत्यारों ने घर बुलाकर तीन युवकों की बेरहमी से निर्मम हत्या की थी.

घर बुलाया तलवार से काटा, गोलियां मारी और फिर... मेरठ के 16 साल पुराने गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 10 हत्यारे दोषी करार

Meerut News: मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद फैसला आ गया है. कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है और सजा पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी.  दोषी करार दिए लोगों में एक युवती भी शामिल है. एंटी करप्शन स्पेशल जज पवन कुमार शुक्ला ने यह फैसला सुनाया. 

गुदड़ी बाजार हत्याकांड में बहस पूरी हाने के बाद अदालत ने सारे दस्तावेज सुरक्षित कर लिए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से मुकदमे का स्टेटस मांगा और फैसले को टाल दिया था. हाई कोर्ट ने 30 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी थी.  वहीं मंगलवार को ट्रांसफर के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था.

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छावनी में बदला कोर्ट 
जिस दौरान यह फैसला सुनाया गया कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया. कोर्ट रूम के बाहर पीएसी के जवान तैनात कर दिये गये. कोर्ट की एंट्री से पहले रस्से से गहरा बनाया गया. सीओ और इंस्पेक्टर अदालत के गेट पर तैनात रहे और साथ ही एसओजी की टीम को भी अदालत परिसर में तैनात किया गया. 

पूरी रात चला था मौत का खूनी खेल
2008 में गुदड़ी बाजार में तीन युवकों की निर्मम हत्या हुई थी. हत्यारों ने युवकों को बहला कर पहले अपने घर बुलाया लाठी-डंडों से पीटा, गोली मारी, इसके बाद हत्यारों ने तलवार से गला काटा. पिटाई और हत्या से पहले पूरी रात तीनों युवकों को टॉर्चर किया गया.  पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और सुबह हो गई. फिर जीने के पास लाशें फेंक दी. मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भाग निकले लेकिन रास्ते में गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो कार को नहर किनारे छोड़कर भाग गए थे. इस मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से सात अभी जेल में हैं, एक की मौत हो चुकी है, और छह आरोपी जमानत पर हैं. 

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