Uttarakhand Latest News: उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा. विशेषज्ञ समिति, लाखों सुझाव और मॉक ड्रिल के बाद तैयारियां पूरी हुईं. सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होगा. आइए जानते हैं इससे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पडेंगा?
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Uttarakhand UCC News/राम अनुज: उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इसे लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. UCC के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल की मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है.
UCC का सफर
12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने UCC लागू करने का वादा किया.
मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई.
2 फरवरी 2024 को समिति ने सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी.
8 मार्च 2024 को विधानसभा में UCC विधेयक पारित हुआ और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली.
तैयारियां
नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया.
हितधारकों के साथ 43 बैठकें, 72 गहन विचार-विमर्श सत्र आयोजित हुए.
2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए.
UCC पोर्टल की दो मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित हुईं.
UCC लागू होने के बाद बदलाव
विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए सभी धर्म-समुदायों में एक समान कानून.
विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य, पंजीकरण न कराने पर 25,000 रुपये जुर्माना.
महिलाओं को समान अधिकार, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक.
संपत्ति में बेटा-बेटी को बराबर अधिकार.
लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य, न करने पर छह माह की सजा या जुर्माना.
विशेष प्रावधान
तलाक या घरेलू झगड़ों में पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी.
नाजायज और गोद लिए बच्चों को जैविक संतान के समान अधिकार.
लिव-इन में रहने वालों के बच्चों को जायज माना जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय अध्ययन
सऊदी अरब, तुर्किये, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, और कनाडा जैसे देशों की UCC का अध्ययन किया गया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. राज्य सरकार ने इसे लागू करने में हर संभव तैयारी की है.
कार्यक्रम
27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन से UCC पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया जाएगा. इसके बाद विवाह, तलाक, विरासत और अन्य मामलों के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे.
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