बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
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बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

धायक विजय मिश्रा पर उनके रिश्तेदार कुष्ण मोहन तिवारी ने मकान और खेत पर कब्जा समेत कई अन्य आरोपों में बीते दिनों केस दर्ज कराया था. 

फाइल फोटो ( विजय मिश्रा)

विशाल सिंह\प्रयागराज: भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा  ( MLA Vijay Mishra) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने विजय मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है. विजय मिश्रा के रिश्तेदार ने मकान पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.  

क्या बोला याचीकर्ता का वकील?
याचीकर्ता के वकील का कहना था कि वह सम्मानित व्यक्ति है. अधिकांश केस में बरी हो चुका है या वापस ले लिए गए हैं जो बचे हैं राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज कराए गए हैं. इस मामले में भी आरोप निराधार हैं. कोई वसीयत नहीं की गई है. केस का विचारण चल रहा है जिसमें वह सहयोग कर रहा है. बरी केस में केवल एक के खिलाफ अपील लंबित है.

जमानत मिलने पर गवाहों पर बनाएगा दबाव 
इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया है कि याची की दबंगई के चलते कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता. इस पर हत्या,दुराचार जैसे जघन्य आरोपों के केस दर्ज है. गवाह डर के मारे नहीं मिलते. अगर जमानत दी गई तो गवाहों पर दबाव डालेगा.

गौरतलब है कि विधायक विजय मिश्रा पर उनके रिश्तेदार कुष्ण मोहन तिवारी ने मकान और खेत पर कब्जा समेत कई अन्य आरोपों में बीते दिनों केस दर्ज कराया था. जिसके बाद बाहुबली विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. 

विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद है. इस मामले में विधायक के बेटे और पत्नी पर भी केस दर्ज हुआ था. वहीं इस मुकदमे के बाद विजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार पर वाराणसी की रहने वाली एक युवती ने रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया था.

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