Shraddha Murder Case Update: याचिका में कहा गया था श्रद्धा के शरीर के टुकड़े अलग-अलग जगहों पर फेंके गए. ऐसे में फिलहाल जांच कर रही महरौली थाना पुलिस के पास इतना स्टाफ और वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, जिनके जरिये वो इतना वक़्त बीतने के बाद इस केस के पर्दाफाश के लिए अहम सबूत और गवाह जुटा सके.
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Shradda Murder Case Delhi High Court: श्रद्धा मर्डर मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग लेकर दायर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि याचिकाकर्ता का इस केस से कोई सम्बंध नहीं है.
हाईकोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस याचिका का मकसद पब्लिसिटी हासिल करने से ज़्यादा और कुछ नहीं है. पुलिस अपनी जांच कर ही रही है. हम बेवजह उस पर शक क्यों करें. हमे नहीं लगता कि कोर्ट की जांच की निगरानी की जरूरत है.
दिल्ली पुलिस की दलील
सुनवाई के दिल्ली पुलिस ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की अर्जी का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। 80 फीसदी जांच पूरी हो चुकी है। जनहित याचिका के जरिये तय नहीं हो सकता कि जांच कौन सी एजेंसी करें।
याचिका में पुलिस पर आरोप
कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस जांच से जुड़ी हर संवेदनशील जानकारी मीडिया को लीक कर रही है, जिसके चलते सबूतों के बरामदगी वाली जगह पर लोगों/मीडिया कर्मियों को आवाजाही जारी है. मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है जिसके चलते इस मामले में जांच में बाधा पड़ रही है.
'पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल'
याचिका में कहा गया था कि इस मर्डर केस को छह महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है. मर्डर दिल्ली में हुआ था और श्रद्धा के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए. ऐसे में फिलहाल जांच कर रही महरौली थाना पुलिस के पास इतना स्टाफ और वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, जिनके जरिये वो इतना वक़्त बीतने के बाद इस केस के पर्दाफाश के लिए अहम सबूत और गवाह जुटा सके.
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