Sanjay Raut: संजय राउत को 102 दिन बाद मिली सलाखों से आजादी, जेल से निकलते ही पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर
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Sanjay Raut: संजय राउत को 102 दिन बाद मिली सलाखों से आजादी, जेल से निकलते ही पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर

Sanjay Raut Bail: पत्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितता के आरोपों में जेल में बंद चल रहा शिवसेना सांसद संजय राउत की आज बुधवार को जमानत मंजूर हो गई. कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया है.

Sanjay Raut: संजय राउत को 102 दिन बाद मिली सलाखों से आजादी, जेल से निकलते ही पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर

Sanjay Raut Bail Accepted: महाराष्ट्र के गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में जेल में बंद चल रहे शिवसेना सांसद को आज बुधवार कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है. धन शोधन मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें तीन महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. 102 दिन जेल में रहने के बाद संजय राउत को रिहाई मिली.

संजय राउत ने जज से कहा थैंक्यू तो मिला ये जवाब

शिवसेना सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने पर जब कोर्ट ने रिहाई का फैसला सुनाया तो संजय राउत ने जज को थैंक्यू बोला. उन्‍होंने जज एमजी देशपांडे का आभार जताया. इस पर जज ने संजय राउत से कहा कि आभार व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट योग्यता के आधार पर सब कुछ तय करती है. जब योग्यता नहीं होती, तो हम अपना निर्णय नहीं देते.

तीन महीने बाद संजय राउत को बड़ी राहत

धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए. शाम करीब पांच बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर राउत जेल से बाहर निकले. वह करीब तीन महीने से जेल में थे. ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को एक अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था.

समर्थकों ने मनाया जश्न

वहीं, जमानत मिलने के बाद राउत के जेल से बाहर आने की जानकारी पर उनके समर्थक आर्थर रोड जेल के बाहर जमा होना शुरू हो गए. राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी चलाए. बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया. एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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