Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया.
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Samajwadi Party leader Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया है. उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है. आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना लगाया गया.
दोषी ठहराने के बाद आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. फैसले के बाद आजम खान ने कहा, ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया.
क्या है पूरा मामला?
आजम खान को ये सजा 3 साल पुराने मामले में मिली है. आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. 9 अप्रैल 2019 को रामपुर के मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था.
इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और सजा भी तय कर दी. आजम खान पर योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था.
Samajwadi Party leader Azam Khan & 2 other accused sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019. pic.twitter.com/TZGRB5j6FO
— ANI (@ANI) October 27, 2022
आजम खान के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान था. आजम खान पर अब राज्य विधानसभा की सदस्यता खोने का डर है. समाजवादी नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले हैं. इस साल की शुरुआत में, उन्हें कथित धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी. जमीन हड़पने के एक मामले में वह करीब दो साल जेल में रहे.
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