Rajasthan News: थप्‍पड़कांड से चर्चा में आए SDM अम‍ित चौधरी पर गिरी गाज, इस मामले में दर्ज होगी FIR
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Rajasthan News: थप्‍पड़कांड से चर्चा में आए SDM अम‍ित चौधरी पर गिरी गाज, इस मामले में दर्ज होगी FIR

Rajasthan News:  देवली उन‍ियारा से प्रत्‍याशी नरेश मीणा ने उप-चुनाव के दौरान एसडीएम अम‍ित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद अम‍ित चौधरी काफी लाइम लाइट में थे. अब वह एक मुश्‍क‍िल में फंस गए हैं.

Rajasthan News: थप्‍पड़कांड से चर्चा में आए SDM अम‍ित चौधरी पर गिरी गाज, इस मामले में दर्ज होगी FIR

Rajasthan News: देवली उन‍ियारा से प्रत्‍याशी नरेश मीणा ने उप-चुनाव के दौरान एसडीएम अम‍ित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद अम‍ित चौधरी काफी लाइम लाइट में थे. अब वह एक मुश्‍क‍िल में फंस गए हैं. एसडीएम के खिलाफ एफआईआर कर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

मामला मालपुरा के राकेश कुमार पारीक की याचिका से जुड़ा है. जिन्होंने  मालपुरा एसीजेएम कोर्ट में एसडीएम के खिलाफ याच‍िका दाय‍र की है. याचिका में कहा गया है कि 10 अक्‍टूबर 2024 को ब‍िना क‍िसी कानूनी प्रक्रिया के एक किराए की दुकान को ध्‍वस्‍त कर द‍िया गया था. मालपुरा उपखंड अध‍िकारी उस समय नगर पाल‍िक के कार्यवाहक ईओ थे. राकेश ने बताया कि दुकान के लिए कोर्ट से स्‍टे भी लि‍या था. 

इस मामले में अमित चौधरी के साथ और अन्‍य अध‍िकारी-कर्मचारियों ने भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए कार्य किया था. अब कोर्ट ने एसडीएम अम‍ित चौधरी सह‍ित तत्‍कालीन तहसीलदार मालपुरा पवन कुमार मातवा, प्रशासन‍िक अध‍िकारी जयनारायण जाट, ग‍िरदावर रामदास माली, जमादार राजेश कुमार, स्‍टोर कीपर राजेंद्र कुमार के ख‍िलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं.

दरअसल नगर पालिका की एक दुकान किराए पर चल रही थी, जिसे 10 अक्टूम्बर 2024 को तोड़ा गया था. मालपुरा के पत्रकार और परिवादी राकेश कुमार पारीक ने बताया कि अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे थे.  भवन पर न्यायालय का स्टे होने की सार्वजनिक सूचना भी उन्हें दी गई थी. बावजूद अतिक्रमण बताते हुए दुकान तोड़ दी गई थी. 

दुकानदार का आरोप है कि इस दौरान पद का दुरुपयोग किया गया था. साथ ही दुकान तोड़ने के साथ ही फर्नीचर, नकदी और स्टाम्प पेपर को भी गायब करने का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्चा ने एसीजेएम न्यायालय मालपुरा में एसडीएम अमित कुमार चौधरी सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 198, 199, 201, 334(1), 334(2), 61(2) के तहत मामला दर्ज करने को कहा है.

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