Rajasthan News: 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा आसाराम, सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान HC ने भी दी राहत
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Rajasthan News: 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा आसाराम, सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान HC ने भी दी राहत

Rajasthan News: जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को करीब 11 साल 7 महीने बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अंतरिम जमानत दे दी.

 

Asaram Bapu

Rajasthan News: जोधपुर अपने ही आश्रम की शिष्या के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को करीब 11 साल 7 महीने बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि राजस्थान केस में राहत आवश्यक थी. 

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ऐसे में आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एसओएस पेश की गई थी, जिसपर आज बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली गई है. पिछले दिनों 7 जनवरी को लंबे इंतजार के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी. यह अंतरिम जमानत आसाराम को 31 मार्च तक दी गई है, इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई है. इससे पहले आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत हेतु दर्जनों याचिकाएं खारिज हो चुकी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आसाराम की मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए स्वीकार की है, जिसमें माना गया है कि आसाराम को इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिले बगैर आसाराम बाहर नहीं आ सकता था. 

ऐसे में अब राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच में आज एसओएस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया. हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा, अधिवक्ता निशांत बोडा, अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. कोर्ट को बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है, लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलेगी आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को राहत दी है. अंतरिम जमानत के साथ में शर्तें भी लगाई है, जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे. 

साथ ही उन्हें चिकित्सा उपचार लेकर 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटना होगा. इस दौरान उन्हें मीडिया से भी दूरी बनाए रखनी होगी. आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार की है. ऐसे में जमानत के दौरान आसाराम सिर्फ चिकित्सा उपचार ले सकेंगे. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम को उनके मेडिकल ग्राउंड पर उपचार हेतु नवंबर माह में 12 दिन की अंतरिम पैरोल और दिसंबर में 17 दिन की अंतरिम छूट दी थीय.

 इस दौरान वह महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में चिकित्सा उपचार लेने की बात कही थी. इसके लिए आसाराम जोधपुर से हवाई मार्ग द्वारा पुणे भी गए थे और वापस इलाज के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल लौट आए. राजस्थान हाईकोर्ट में भी इलाज के लिए दी गई छूट में भी कई शर्तें लगाई गई थी.

शर्त अनुसार उन्हें अनुयायियों से मिलने की मनाही और पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में इलाज लेने की शर्त थी. इस बीच में वे जोधपुर में भी अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते रहे. हाईकोर्ट से राहत के बाद अब आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा. 

जब से आसाराम राजस्थान के जोधपुर में केस में फंसे थे. तब 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन 11 साल के लंबे वक्त के बाद आसाराम को बड़ी राहत मिली है.

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