एकल पट्टा प्रकरण: पूर्व आईएएस संधू की दुबई जाने की अर्जी पर फैसला 22 को
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एकल पट्टा प्रकरण: पूर्व आईएएस संधू की दुबई जाने की अर्जी पर फैसला 22 को

2016 में एसीबी ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली को लेकर रामशरण सिंह की शिकायत पर जीएस संधू और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

एकल पट्टा प्रकरण: पूर्व आईएएस संधू की दुबई जाने की अर्जी पर फैसला 22 को

Jaipur: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 एकल पट्टा मामले में आरोपी पूर्व आईएएस और आरसीए के सलाहकार जीएस संधू के विदेश जाने की अनुमति को लेकर 22 अगस्त को फैसला देगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अर्जी पर आपत्ति ना जताते हुए कहा कि संधू को पहले भी विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है.

वहीं, संधू ने अर्जी में कहा कि वह आरसीए का सलाहकार हैं और आरसीए ने दुबई में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में प्रार्थी सहित अन्य प्रतिनिधियों को भेजने का निर्णय लिया है. यह दल वहां स्थानीय स्टेडियम का निरीक्षण कर प्रदेश में क्रिकेट संबंधी आधारभूत ढांचे में निवेश करने वालों से मुलाकात करेगा. दल 26 अगस्त को रवाना होगा और एक सितंबर को वापस आएगा. इसलिए उन्हें आरसीए दल के साथ दुबई जाने की मंजूरी दी जाए.

कोर्ट ने अर्जी पर बहस सुनकर 22 को इस पर फैसला देना तय किया है. गौरतलब है कि 2016 में एसीबी ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली को लेकर रामशरण सिंह की शिकायत पर कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल और विजय मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

Reporter- Mahesh Pareek

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