प्रदेश में महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने, मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बीजू मुरलीधरन को दस साल की सजा सुनाई है.
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Jaipur: प्रदेश में महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने, मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बीजू मुरलीधरन को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने केरल निवासी इस अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध से अन्य देशों में हमारे देश की ख्याति धूमिल होने की संभावना रहती है, यदि इस प्रकार की घटनाएं विदेशी नागरिकों के साथ होती है तो, वे भारत आने में हिचकिचाएंगे और विदेशी नागरिकों के आने पर मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि नीदरलैंड निवासी महिला अपनी बहन के साथ 12 मार्च 2022 को सिंधी कैंप स्थित होटल में रूकी थी. महिला ने 16 मार्च को होटल संचालक के जरिए अभियुक्त को आयुर्वेदिक मसाज के लिए बुलाया था. अभियुक्त ने मसाज के दौरान पीडिता के प्राइवेट पार्ट्स से छेडछानी की और उसके साथ दुष्कर्म की श्रेणी में आने वाला कृत्य किया. इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता से पूछा कि क्या वह इसे जारी रखे, पीडिता के इनकार करने पर अभियुक्त ने उससे माफी मांग ली.
वहीं मसाज के आखिर में अभियुक्त ने कहा कि ऐसा कई महिलाओं के साथ करता है और अधिकतर महिलाओं को यह पसंद आता है, इसके बाद अभियुक्त वहां से चला गया. दूसरी ओर 13 मार्च को पीडिता ने अभियुक्त के खिलाफ सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter - Mahesh Pareek
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