Ajmer News: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में कोर्ट ने 3 पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए. जानिए मामल में ताजा अपडेट क्या है?
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Claim of Shiva temple in Ajmer Dargah: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावा से जुड़े परिवाद पर आज (बुधवार, 27 नवंबर)न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर पश्चिम की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.
कोर्ट ने मामले के तीन पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.
इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है.
बता दें कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाले हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से अजमेर कोर्ट में दायर की गई. याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया.
परिवादी विष्णु गुप्ता ने अदालत में दायर वाद में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है. साथ ही सबूत के तौर पर हरविलास शारदा की किताब का अंश पेश किया है.
परिवादी ने वहां पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे और हिन्दू धर्मस्थल पर पूजा की अनुमति मांगी है.
हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने (अक्टूबर) संबंधित याचिका को जिला न्यायालय में पेश किया था. उसमें कई सुनवाई पहले भी हुई लेकिन उसमें कमी पेशी रह गई थी. जिन्हें पूरा किया गया.
हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में संबंधित विषय में साक्ष्य दिए गए. साक्ष्य के रूप में हरविलास शारदा की 1910 में लिखी बुक का अंश पेश किया गया.
विष्णु गुप्ता बताया क्या हैं मुख्य मांगें
अजमेर दरगाह को भगवान संकटमोचन महादेव घोषित किया जाए.
अजमेर दरगाह का अगर कहीं रजिस्ट्रेशन है तो उसको रद्द करने की मांग
पुरातत्व विभाग से सर्वे की मांग