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मुंबई: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' का बयान दिया था जिसके बाद बीजेपी सदस्य ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. केस दर्ज होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उन्हें समन जारी किया और उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा था. लेकिन राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते गिरगांव मजिस्ट्रेट की अदालत को 20 दिसंबर तक मानहानि के मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. जस्टिस एसके शिंदे की सिंगल बेंच कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अपना आदेश पारित किया है.
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एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. इस बयान से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अदालती प्रक्रिया शुरू की थी.
राहुल गांधी की ओर से याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा गया था. राहुल गांधी के वकीलों ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें 25 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था, हालांकि अब हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर तक के लिए कांग्रेस नेता को राहत दे दी है.