MP के तीन IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR! आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा है मामला
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MP के तीन IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR! आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा है मामला

MP News: मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर में अपने कार्यकाल के दौरान आदिवासियों की जमीन की बिक्री में कथित संलिप्तता के लिए ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह सहित तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

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अजय दुबे/जबलपुर: मध्य प्रदेश (MP News) में राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश में तीन आईएएस अधिकारियों, ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, एक्साइज कमिश्नर ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे पर लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. बता दें कि यह मामला 2007 और 2012 के बीच जबलपुर में एडीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आदिवासी भूमि की कथित बिक्री से संबंधित है.

 

पद के दुरुपयोग की बात सामने आई 
बता दें कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है. मिली जानकारी के अनुसार जांच में तीन आईएएस अधिकारियों के पद के दुरुपयोग की बात सामने आई है क्योंकि इनके द्वारा जबलपुर के कुंडम क्षेत्र में आदिवासी भूमि की बिक्री की अनुमति दी गई थी. जिसके बाद जांच के आधार पर, जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की और तीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

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जानें पूरा मामला?
बता दें कि मामले में लोकायुक्त की जांच के बाद पता चला कि 2007 से 2012 के बीच जबलपुर में तीन आईएएस अधिकारियों ने आदिवासी जमीन को सामान्य वर्ग को बेचने की अनुमति दी थी, जो भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन था. उस अवधि के दौरान ऐसी बिक्री की अनुमति देने का अधिकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को गलत तरीके से दिया गया था. इसके चलते अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है. लोकायुक्त पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई के लिए निष्कर्ष अदालत में पेश करेगी. 

 

मामले में जांच के बाद लोकायुक्त एसपी संजय साहू ने तीनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की है. यह मामला कुंडम क्षेत्र में आदिवासी भूमि की बिक्री की अनुमति देने वाले अधिकारियों के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है. लोकायुक्त की जांच से पता चलता है कि अधिकारियों ने अपना पद का दुरुपयोग किया है. 

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