Damoh News: दमोह में पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष की हत्या के प्रयास में बसपा विधायक रामबाई सिंह के देवर, भाई और भतीजे को सात साल की सजा सुनाई गई है.
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महेंद्र दुबे/दमोह: मध्य प्रदेश (MP News) के दमोह (Damoh News) जिले के पथरिया से बीएसपी की चर्चित विधायक रामबाई सिंह इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. एक-एक कर सामने आ रहे मामलों के बीच अब उनके देवर,भाई और भतीजे को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है. जिला न्यायालय ने तीनों को सात-सात साल की सज़ा का ऐलान किया है.दरअसल, बीते 12 मार्च 2019 को दमोह शहर के नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमला हुआ था. जिसमें बसपा विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह को आरोपी बनाया गया था. मामला दमोह जिला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर फैसला आया है और तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सात-सात साल की सजा का ऐलान किया है. आपको बता दें कि ये तीनों आरोपी फिलहाल कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्यकांड में जेल में ही हैं.
जानिए पूरा मामला?
बता दें कि दमोह की अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा (Additional Sessions Judge Mahima Kachwaha) की अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 12 मार्च 2019 को कौशलेंद्र सिंह उर्फ चंदू, लोकेश कुर्मी और गोलू सिंह ने मिलकर खरगराम पटेल, जो उस समय कृषि उपज मंडी अध्यक्ष थे, पर हमला किया था. हमले के दौरान कृषि उपज मंडी अध्यक्ष पटेल को गंभीर चोटें आईं थीं. इसके बाद पुलिस ने धारा 326 समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया और उन्हें अधिकतम 7-7 साल की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, बता दें कि जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा होगी.
बढ़ सकती है विधायक रामबाई की मुश्किलें
गौरतलब है कि ये आरोपी विधायक रामबाई के रिश्तेदार भी हैं और कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में सह आरोपी हैं. फिलहाल उक्त मामले में तीनों आरोपी सालाखों के पीछे हैं. कोर्ट के हालिया फैसले के बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.