MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली एक लड़की से एक युवक ने जबरन शादी कर ली थी, जिसके बाद अब युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.
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MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उससे जबरन शादी करने के मामले में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि 26 मार्च 2022 को नाबालिग लड़की अपने घर से किसी बात से नाराज होकर चली गई थी, जिसके बाद एक युवक के जरिए वो देवेंद्र यादव नाम के युवक से मिली जहां पर उसकी जबरन शादी करा दी गई थी, जिस समय उसकी शादी हुई वो नाबालिग थी. जानिए क्या है पूरा मामला.
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्वालियर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसकी जबरन शादी करने के मामले में चंदेरी के एक युवक को 20 साल की सजा से दंडित किया गया है. इसके अलावा उस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है, मामले को लेकर लेकर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि 26 मार्च 2022 को नाबालिग लड़की अपने घर से किसी बात से नाराज होकर चली गई थी.
इसके बाद कंपू में उसे हरि यादव नाम का व्यक्ति मिला, लड़की ने हरि यादव को बताया कि वह अपने घर से नाराज होकर भाग आई है, हरि सिंह यादव ने लड़की से कहा कि वह उसे अपनी बहन के यहां ले चलता है, हरि उसे ग्राम बेंहटी चंदेरी में लेकर पहुंचा, जहां उसने लड़की को देवेंद्र से मिलवाया और देवेंद्र से बाद में जबरन लड़की की शादी भी करा दी.
घटना के समय लड़की नाबालिग थी उसने शादी से इनकार भी किया था, लेकिन आरोपी महिला राजकुमारी, भरत यादव राजू आदि ने जबरदस्ती उसकी शादी देवेंद्र से करा दी, इसके बाद हरि लड़की को वहीं छोड़कर ग्वालियर पहुंच गया, कुछ दिनों तक लड़की देवेंद्र के साथ उसके घर में रही इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए. इसके अलावा देवेंद्र का पिता भरत सिंह, राजकुमारी राजू लड़की से घर का काम कराते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे.
यहां पर लड़की को बंद रखा जाता था, इस दौरान लड़की ने 27 जून 2022 को चुपके से अपने पिता को फोन करके बताया कि वह चंदेरी के बेंहटी गांव में है, यहां उसकी शादी करा दी गई है और यह लोग घर से भी नहीं निकलने देते हैं, 28 जून को पुलिस के साथ लड़की का पिता अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र की बेंहटी गांव में पहुंचा और लड़की को बरामद कर लिया. आरोपी और लड़की को लेकर ग्वालियर पुलिस पहुंची, इसके बाद कोर्ट में अभियोजन ने अपना केस फाइल किया.
विशेष कोर्ट ने अभियोजन की कहानी के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर देवेंद्र को 20 साल की सजा से दंडित किया है जबकि अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है. बता दें कि देवेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक मुकदमा दर्ज था.
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