Anukampa policy: अनुकंपा नीति के तहत विवाहित बेटी की पहली नियुक्ति आज, इनको दी जाएगी नौकरी
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Anukampa policy: अनुकंपा नीति के तहत विवाहित बेटी की पहली नियुक्ति आज, इनको दी जाएगी नौकरी

Anukampa policy in Mp: शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत सरकार (Government)आज विवाहित बेटे के होते हुए विवाहित बेटी को अनुकंपा नीति के तहत नौकरी देने जा रही है. यह राज्य का पहला मामला होगा जब बेटे के होते हुए विवाहित पुत्री (married daughter) को नौकरी दी जा रही है.

Anukampa policy: अनुकंपा नीति के तहत विवाहित बेटी की पहली नियुक्ति आज, इनको दी जाएगी नौकरी

MP News: मप्र (Madhya pradesh) में आज एक नई पहल की शुरूआत होने जा रही है. अब राज्य में विवाहित बेटे के होते हुए विवाहित बेटी (married daughter) को अनुकंपा नियुक्ति (anukampa niyukti) का रास्ता खुलने जा रहा है. इस नीति के तहत आज राज्य में पहली नौकरी (first job)दी जाएगी. इसके तहत कैबिनेट (Shivraj cabinet) आज राज्य की  श्रद्धा मालवी पुत्री स्व. आरएस राठौर को नियु्क्ति का प्रस्ताव देगी. यह राज्य का पहला मामला होगा जब बेटे के होते हुए बेटी को नौकरी दी जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही नियुक्ति
ऐसा बताया जा रहा है कि एमपी राज्य में अनुकंपा नियुक्ति के 550 मामले लंबित पड़े हैं. लेकिन प्रशासन विभाग के सचिव ने कहा है कि ये नीति फिलहाल केवल एक ही मामले के लिए बनी है. बाकि लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन आज की नियुक्ति के बाद और अन्य लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा.

क्या है अनुकंपा नीति
अनुकंपा नीति के तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है. इसके अतिरिक्त उसके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है.

इनको मिलता है लाभ

  • अनुकंपा नियुक्ति के तहत किसी भी शासकीय कर्मचारी का नौकरी के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित एक व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती है.
  • इसमें दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी या फिर पूर्णतः आश्रित पति को नौकरी मिल सकती है.
  • इसके अलावा ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णत: आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो. उसे नौकरी दी जाती है.
  • अगर दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो. उसे भी नौकरी मिल सकती है.
  • इस नीति के तहत अविवाहित पुत्री को फायदा मिलता था लेकिन ने एमपी सरकार ये तय किया कि विवाहित पुत्री को भी नौकरी दी जा सकती है.

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