संसद में धक्कामुक्की, राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जानें कौन सी लगाईं गई धाराएं, क्या है उसकी सजा
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संसद में धक्कामुक्की, राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जानें कौन सी लगाईं गई धाराएं, क्या है उसकी सजा

Police file FIR against Rahul Gandhi based on BJP complaint: संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है. जानें कौन सी लगी है धाराएं. क्या है उसकी सजा.

संसद में धक्कामुक्की, राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जानें कौन सी लगाईं गई धाराएं, क्या है उसकी सजा

Police file FIR against Rahul Gandhi: संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के करीब गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की. इसी दौरान हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. इसके बाद संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज कर लिया. आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी लगी है धाराएं. क्या है उसकी सजा.

भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी सहित भाजपा नेताओं ने घटना के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा किया और एनडीए नेताओं और कांग्रेस के बीच टकराव के बाद शिकायत दर्ज कराई. बी आर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद के प्रवेश द्वार पर विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच टकराव हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए.

भाजपा ने विभिन्न धाराओं के तहत जांच और एफआईआर की मांग की
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मामले की गहन जांच और बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

पुलिस ने एफआईआर में धारा 109 हटाई
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में भाजपा की शिकायत में ये सभी धाराएं शामिल कीं, जिसमें धारा 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं.  हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) शामिल नहीं है.

इन धाराओं की क्या है सजा?
धारा 115 में आरोपी को जमानत मिल सकती है. कमसे कम एक साल की सजा हो सकती है. धारा 117 में तीन साल की सजा हो सकती है. धारा 125 में सात साल की सजा. धारा 131 की खतरनाक धारा राहुल गांधी पर लगी है. यह गैर जमानतीय है. इसमें आजीवन कारावास है. दस साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. बीएनएस धारा 351 में चार उप-धाराएँ हैं. जिसकी अलग-अलग सजा का प्रावधान है. वहीं, BNS Section 3 (5) का मतलब है कि एक समूह (Group) में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी (Guilty) माना जाएगा चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं. सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा. राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी. क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ FIR पर आगे जांच करेगी. इसमें सात साल की सजा तक प्रावधान है.

कांग्रेस ने भाजपा के दावे को खारिज किया, शिकायत दर्ज कराई
राहुल गांधी पर लगे आरोप को कांग्रेस ने खारिज किया है और आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने उसके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ "शारीरिक रूप से मारपीट" की. इसके अलावा, कांग्रेस ने इस मामले के संबंध में भाजपा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है.

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने में लगी है
कांग्रेस द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने भाजपा पर बीआर अंबेडकर के बारे में "निंदनीय बयान" के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बचाने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की. शाह की टिप्पणी (जो उन्होंने 17 दिसंबर को अपने राज्यसभा संबोधन के दौरान दी थी) की निंदा करते हुए, खड़गे और गांधी ने कहा कि वे अपना राष्ट्रव्यापी विरोध जारी रखेंगे.

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