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Delhi-NCR Pollution Ban on Construction: दिल्ली-एनसीआर में गिरती एयर क्वालिटी को लेकर सरकार के साथ-साथ प्रशासन अब सख्ती पर उतर आई है. वायु प्रदूषण का स्तर नीचे लाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे दिल्ली-NCR में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
Delhi | Commission for Air Quality Management (CAQM) bans construction & demolition activities in the entire NCR, except for some projects; directs the implementation of Stage III of Graded Response Action Plan with immediate effect to prevent further deterioration of air quality
— ANI (@ANI) October 29, 2022
वाहनों पर भी लग सकता है प्रतिबंध
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया. प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह भी कहा कि अधिकारी बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए NCR में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.
गंभीर स्थिति में दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 397 रहा, जो जनवरी के बाद सबसे खराब है. गुरुवार को यह 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार (दिवाली) को 312 था. GRAP स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक समूह है. यह दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत करता है: स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400); चरण III - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI>450).
Morning walkers, cyclists & joggers work out near India Gate amid dipping air quality in Delhi
A group of cyclists says, "We're from Gurugram. there's breathing difficulty & irritation in eyes."
Surendra, a fitness enthusiast says, "Govt should see where to go from here next." pic.twitter.com/sECKn9rtJv
— ANI (@ANI) October 29, 2022
सिर्फ आवश्यक प्रोजेक्ट्स को अनुमति
चरण III के तहत, अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं (जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा / राष्ट्रीय महत्व की रक्षा से संबंधित परियोजनाओं) को छोड़कर, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है. गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और विद्युत कार्य. स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले ईंट-भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चारपहिया वाहनों पर तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं.
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(एजेंसी इनपुट के साथ)