Mask in Delhi: डीडीएमए ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए.
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Delhi Government: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी.
डीडीएमए ने बैठक में कहा था- मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30-09-2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा.
राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए. जबकि संक्रमण दर 1.64 प्रतिशत हो गई है. 24 घंटे में कोरोना के 119 मरीज ठीक हुए. राहत की बात यह है कि लगातार सातवें दिन भी दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई. सक्रिय मरीजों की संख्या 488 है. मंगलवार को, दिल्ली में 2.04 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 141 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए थे.
बीएमसी ने मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी की
उधर, महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के नए मजबूत सब-वेरिएंट पाए जाने के साथ, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दिवाली से पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में फेस-मास्क पहनना भी शामिल है. राज्य ने ओमीक्रोन-क्यू.1 (यूएस प्रकार), बीए.2.3.20, प्लस एक्सबीबी जैसे उप-प्रकारों की सूचना दी है, जो बीए.2.75 और बीजे.1 का एक पुन: संयोजक है.
बीएमसी ने कहा, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से कोविड-19 मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, आगामी दिवाली के मौसम के साथ, यह एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि कोविड के मामले बढ़ने के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में.
(इनपुट-एजेंसी)
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