Varun Gandhi: जनता को ‘राहत’ देने के समय उन्हें किया जा रहा ‘आहत’, बीजेपी नेता वरुण गांधी का बयान
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Varun Gandhi: जनता को ‘राहत’ देने के समय उन्हें किया जा रहा ‘आहत’, बीजेपी नेता वरुण गांधी का बयान

Varun Gandhi Satatement: जीएसटी के बढ़ने से कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं. इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से अलग राह पकड़ते हुए लिखा, ‘जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं.’ 

फाइल फोटो

Varun Gandhi statement on inflation: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद वरुण गांधी ने दूध और दही सहित कई खाद्य वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाए जाने को लेकर सोमवार को अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि जनता को जब ‘‘राहत’’ देने का समय है तब उन्हें ‘आहत’ किया जा रहा है. गांधी ने एक ट्वीट में कहा, ‘आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है. रिकार्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा.’

‘जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं’

बीजेपी के सांसद ने पार्टी लाइन के अलग राह पकड़ते हुए लिखा, ‘जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं.’ आप भी देखिए वरुण गांधी का ट्वीट.

खाद्य वस्तुएं हुईं महंगी

जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं. इन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इसी तरह 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है. 

किसके दाम बढ़े?

पैक्‍ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर आद‍ि प्रोडक्‍ट. इन पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा. एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगी. वहीं अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लागू होगी.

इसी तरह ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्‍ट पर जीएसटी बढ़ाकर 18 फीसदी कर द‍िया गया है. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले यह 5 फीसदी था. वहीं सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र (Waste Treatment) और शवदाहगृह (Funeral Parlor) के लिये जारी होने वाले कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अबतक 12 फीसदी था.

(इनपुट: भाषा)

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