Shivanand Tiwari: राजद नेता शिवानंद तिवारी को आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 1 साल की सजा सुनाई है और साथ ही उनके उपर 10000 जुर्माना भी लगाया है.
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पटना:Shivanand Tiwari: राजद नेता शिवानंद तिवारी को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है और साथ ही उनके उपर 10000 जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बिहार सरकार के मंत्री संजय झा बनाम शिवानंद तिवारी के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि शिवानंद तिवारी के बयान से संजय झा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है. संजय झा की प्रतिष्ठा हानी और लोगों की नजर में उनकी इज्जत को बट्टा लगा है लिहाजा कोर्ट ने संजय झा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवानंद तिवारी को सजा सुनाई है. मामला 2018 का है जब एक बयान में शिवानंद तिवारी ने संजय झा को लेकर बातें कही थी.
क्या है मामला, जानिए
मामला साल 2018 का है. जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) की तरफ से पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायती मुकदमा संख्या 3959 सी 2018 दाखिल किया गया था. संजय झा ने शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) के 7 अगस्त, 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए गए बयान को मानहानि (Defamation Case) वाला बताया था. इस बयान में राजद नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और संजय झा (Sanjay Kumar Jha) के रिश्ते के संबंध में आपत्तिजनक बात कही थी.
शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने कहा था कि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) अतिथि गृह में न रुककर संजय झा (Sanjay Kumar Jha) के घर पर क्यों रुकते हैं? इसी मामले में शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
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