Patna News: संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी भेजा जा चुका है. इसके बाद भी उन्होंने लापरवाही बरती, इसलिए अब उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा.
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Patna News: बिहार की राजधानी पटना में 'संपत्ति कर' का भुगतान नहीं करने वाले लोगों पर प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. बार-बार नोटिस देने पर भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति धारकों पर अब कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा रही है. पटना नगर निगम द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा ‘158’ के तहत पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के तहत कुल 491 गैर सरकारी सम्पत्ति धारकों को कुर्की नोटिस भेजा गया था. इसमें सूचित किया गया था कि नोटिस में दिखाई राशि जमा नहीं करने पर पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर वसूली विनियम, 2013 के तहत भुगतान में चूक के कारण अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
दंडाधिकारी से की गई है मांग
सभी वार्डों में कुर्की के लिए पटना नगर निगम की टीम के साथ दंडाधिकारी भी घूमेंगे. प्रत्येक दिनों के लिए पटना नगर निगम द्वारा दंडाधिकारी से इसकी मांग की गई है. गौरतलब है कि कुर्की के लिए पटना नगर निगम द्वारा पत्र के माध्यम से 01 दण्डाधिकारी तथा 01 सेक्सन लाठी बल (08 पुरुष एवं 04 महिला) की प्रतिनियुक्ति दिनांक-13.01.2025 से दिनांक- 25.01.2025 तक मांग की गई है.
हर दिन अंचल वार घूमेगी टीम
नूतन राजधानी अंचल
13 जनवरी 2025
20 जनवरी 2025
पाटलिपुत्र अंचल
14 जनवरी 2025
21 जनवरी 2025
बांकीपुर अंचल
15 जनवरी 2025
22 जनवरी 2025
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कंकड़बाग अंचल
16 जनवरी 2025
23 जनवरी 2025
अजीमाबाद अंचल
17 जनवरी 2025
24 जनवरी 2025
पटना सिटी अंचल
18 जनवरी 2025
25 जनवरी 2025
पटना नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि ससमय अपने संपत्ति कर का भुगतान करें एवं किसी प्रकार की पेनल्टी और कार्रवाई से बचें.
रिपोर्ट- विकास चौधरी
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